सोलर रूफटॉप पावर प्लांट(ऑन-ग्रिड) सरकारी/अर्ध सरकारी भवन
मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के शासनादेश दिनांक-07.10.2024 द्वारा प्रदेश के सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों में ऑन-ग्रिड सोलर रूफटाॅप संयंत्रों की स्थापना अनिवार्य रूप से किये जाने के निर्देष है। ऑन-ग्रिड संयंत्रों की स्थापना सरकारी भवनों में करने पर नेट मीटरिंग की सुविधा अनुमन्य है जिससे दिन के समय संयंत्र से उत्पादित विद्युत के प्रयोग उपरांत सरप्लस विद्युत ग्रिड में एक्सपोर्ट होती है जिससे विभाग के विद्युत बिल में बचत होती है। संयत्रों की स्थापना निम्न दो मोड में करायी जा रही हैः-
स्थापना निम्नलिखित दो मोड में निष्पादित की जा रही है
कैपेक्स मोड
इस मोड के अन्तर्गत विभाग द्वारा संयंत्र की लागत वहन की जाती है। विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाली धनराषि से डिपोजिट के अन्तर्गत तथा शासन से “सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों में सोलर रूफटाॅप संयंत्रों की स्थापना” मद में प्राप्त होने वाली धनराषि से उक्त संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया जाता है।
यूपीनेडा द्वारा निविदा के माध्यम से निम्नानुसार संयंत्रों की दरें निर्धारित की गई है। जो माह-फरवरी/मार्च 2026 तक वैध है
क्र.सं. |
संयंत्र क्षमता (किलोवाट में) |
प्राप्त मूल्य सहित जीएसटी (ए.एल.एम.एम. सूचीबद्ध डीसीआर) (रु. प्रति किलोवाट) |
प्राप्त मूल्य सहित जीएसटी (ए.एल.एम.एम. सूचीबद्ध नॉन-डीसीआर) (रु. प्रति किलोवाट) |
1 |
1 कि.वा. to 10 कि.वा. |
55000 |
48000 |
2 |
11 कि.वा. to 100 कि.वा. |
52400 |
44500 |
3 |
101 कि.वा. to 500 कि.वा. |
42500 |
34534 |
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य रूप से कलैक्ट्रेट, विकास भवन, मण्डलायुक्त कार्यालय, तहसील भवन, विकास खण्ड, थाना भवन, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों आदि में “सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों में सोलर रूफटाॅप संयंत्रों की स्थापना के कार्यादेष निर्गत किये गये है। स्थापित संयत्रों का प्रगति विवरण निम्नवत है:-
स्थापना प्रगति विवरण:
क्र.सं. |
मद |
कुल कार्यादेशित संयंत्रों की संख्या |
क्षमता(कि.वा.) |
कार्य पूर्ण |
कार्य प्रगति पर |
1 |
विभिन्न विभाग |
154 |
5791 |
56 |
98 |
2 |
राज्य निधि |
1006 |
8374 |
507 |
499 |
रेस्को मोड
रेस्को मोड के अन्तर्गत 500 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2024-25 में निविदा के माध्यम से 25 किलोवाट व अधिक क्षमता के विद्युत भार वाले शासकीय भवनों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना हेतु 07 फर्में अनुबन्धित की गयी हैं जिसकी वैधता माह-जून, 2025 तक है। रेस्को फर्म द्वारा स्वयं के व्यय पर संयंत्र की स्थापना सम्बन्धित शासकीय भवनों पर करायी जाती है जिस पर विभाग द्वारा कोई वित्तीय व्ययभार वहन नही करना होता है। भवन में स्थापित सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत यूनिट का भुगतान, रेस्को फर्म को बिड प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित दर (25 से 200 कि.वा तक रू0 4.90 प्रति यूनिट एवं 200 से ऊपर परन्तु 2000 कि.वा. तक रू0 4.85 प्रति यूनिट) जो डिस्काम के वर्तमान विद्युत टैरिफ से लगभग आधा है, के अनुसार रेस्को फर्म के साथ 25 वर्ष की अवधि के पावर परचेज एग्रीमेण्ट (पीपीए) निष्पादित कर सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जाता है।
वर्तमान तक विभिन्न विभागों के 373 भवनों में 98 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों हेतु पीपीए किया जा चुका है।