प्रदेश की प्रख्यापित सौर ऊर्जा नीति 2013 में सोलर फार्म (पार्क) स्थापित किये जाने
का प्राविधान है। सौर ऊर्जा नीति में उपलब्ध उपर्युक्त प्राविधान के अन्तर्गत प्रदेश
में सोलर फार्म (पार्क) जहां कई ग्रिड संयाजित सौर ऊर्जा पर आधारित विभिन्न क्षमता
के विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना हो सके‚ विद्युत निकासी की अवस्थापना व्यवस्था के
साथ विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
भारत सरकार की सोलर पार्क योजनार्न्तगत प्रदेश में 600 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क
विकसति किया जयेगा। कुल 600 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना जनप जालौन‚ एटा‚
मिर्जापुर‚ इलाहाबाद एवं झांसी में की जायेगी। सोलर पार्क का विकास एवं प्रबन्धन राजय
नामित एजेन्सी जोकि यूपीनेडा है व भारत सरकार के नामित नोडल एजेन्सी सोलर एनर्जी कारपोरेशन
आफ इण्डिया (सेकी) के संयुक्त उपक्रम के द्वारा किया जायेगा। संयुक्त उपक्रम में यूपीनेडा
एवं सेकी का 50–50 प्रतिशत शेयर होगा। भारत सरकार की स्कीम के अन्तर्गत सोलर पार्क
विकसित करने पर भारत सरकार द्वारा रु़ 20.00 लाख प्रति मेगावाट अथवा परियोजना मूल्य
का 30 प्रतिशत धन राशि का जो भी कम होगी की दर से अनुदान उपलब्ध है।
प्रस्तावित सोलर पार्क में भूमि विकास के अतिरिक्त स्थापित सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित
विद्युत निकासी संबंधी समस्त अवस्थापना व्यवस्थाये उपलब्ध होगी। सोलर पार्क में परियोजना
की स्थापना हेतु वीजीएफ (वायबिलिटी गैप फंडिंग) आधारित बिडिंग की जायेगी।